श्रीनगर में मादक पदार्थ तस्करों की सात अचल संपत्तियां कुर्क

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श्रीनगर में मादक पदार्थ तस्करों की सात अचल संपत्तियां कुर्क

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  • Publish Date - July 27, 2026 / 06:36 PM IST,
    Updated On - July 27, 2026 / 06:36 PM IST

श्रीनगर, 27 जुलाई (भाषा) जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर जिले में कथित मादक पदार्थ तस्करों की कई करोड़ रुपये मूल्य की सात अचल संपत्तियां स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के प्रावधानों के तहत कुर्क की हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने कहा कि इन संपत्तियों की कुर्की से मादक पदार्थ तस्करों के वित्तीय तंत्र को बड़ा झटका लगा है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जारी सख्त और निरंतर कार्रवाई के क्रम में श्रीनगर पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की धारा 68एफ के तहत लगभग 5.60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।’

प्रवक्ता ने बताया कि चानपुरा पुलिस थाने ने एनडीपीएस अधिनियम के अलग-अलग मामलों में मोहम्मद यासीन राथर, सुहैल राशिद हारून, मोहम्मद आसिफ राथर, अरसलान सैयद बेग, हिलाल अहमद पर्रे, दानिश रियाज शाह और साकिब नसीर बेग की सात अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सदर पुलिस थाने ने भी शहीम फारूक भट के स्वामित्व वाला लगभग 80 लाख रुपये मूल्य का एक आवासीय मकान कुर्क किया है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘कुर्क की गई सभी संपत्तियों की पहचान मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के रूप में की गई है। इन संपत्तियों की कुर्की एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की गई है और जहां आवश्यक होगा, वहां यह सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के अधीन रहेगी।’

भाषा तान्या दिलीप

दिलीप