नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवोजत सिंह सिद्धू को 30 साल पुराने रोड रेज मामले में बरी कर दिया है। सिद्धू पर गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज था। मामला 1988 का है जब रोडरेज की घटना के बाद सिद्ध के मुक्के से गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। सिद्दू धारा 323 के तहत दोषी पाए गए थे।
Punjab Minister Navjot Singh Sidhu convicted under section 323 and acquitted under section 304( (II) in 1988 road rage case by Supreme Court pic.twitter.com/ogdFoBGM4V
— ANI (@ANI) May 15, 2018
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तीस साल पुराने मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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सिद्धू ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि उनकी पिटाई में गुरनाम सिंह की मौत हुई थी। सिद्धू अभी पंजाब सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति और स्थानीय निकाय मंत्री हैं.
I want to thank the people of Punjab, because of their prayers I have come out ten feet tall. I have sent a message to Rahul Gandhi ji & Priyanka Gandhi ji that my life is yours: Navjot Singh Sidhu, Punjab Minister after being acquitted under Section 304 in road rage case. pic.twitter.com/ixwfQBY8Dn
— ANI (@ANI) May 15, 2018
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नवजोत सिंह सिद्धू ने बरी होने के बाद ट्वीट कर पंजाब की जनता को शुक्रियाअदा कर कहा कि ये सब आपकी दुआओं और प्यार से ही संभव हो सका है। मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का आजीवन आभारी रहूंगा।
वेब डेस्क, IBC24