नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रोड रेज केस में बरी

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नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रोड रेज केस में बरी

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  • Publish Date - May 15, 2018 / 08:15 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवोजत सिंह सिद्धू को 30 साल पुराने रोड रेज मामले में बरी कर दिया है। सिद्धू पर गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज था। मामला 1988 का है जब रोडरेज की घटना के बाद सिद्ध के मुक्के से गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। सिद्दू धारा 323 के तहत दोषी पाए गए थे।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तीस साल पुराने मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है।

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सिद्धू ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि उनकी पिटाई में गुरनाम सिंह की मौत हुई थी। सिद्धू अभी पंजाब सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति और स्थानीय निकाय मंत्री हैं. 

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नवजोत सिंह सिद्धू ने बरी होने के बाद ट्वीट कर पंजाब की जनता को शुक्रियाअदा कर कहा कि ये सब आपकी दुआओं और प्यार से ही संभव हो सका है। मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का आजीवन आभारी रहूंगा।

 

वेब डेस्क, IBC24