महागठबंधन के प्रत्याशी की अग्रिम जमानत याचिका पर SC करेगा 17 मई को सुनवाई, युवती ने लगाया है रेप का आरोप

महागठबंधन के प्रत्याशी की अग्रिम जमानत याचिका पर SC करेगा 17 मई को सुनवाई, युवती ने लगाया है रेप का आरोप

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  • Publish Date - May 14, 2019 / 06:07 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के सपा-बसपा प्रत्याशी घोसी अतुल राय की याचिका पर सुनवाई की, अतुल राय पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके खिलाफ गिरफ्तारी से बचने के लिए ये याचिका पेश की गई है। जमानत याचिका में लोकसभा चुनाव परिणामों यानि 23 मई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई है।

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बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण 19 मई को पूर्वांचल की घोसी संसदीय सीट पर मतदान होना है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा-बसपा गठबंधन के बीच है। बीजेपी ने इस सीट के लिए हरिनारायण राजभर को मैदान में उतारा है जबकि गठबंधन ने इस सीट पर अतुल राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद अतुल ने इस सीट पर कुछ दिनों तक अपना चुनाव-प्रचार किया लेकिन अब वह फरार चल रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी राय पर रेप का आरोप है और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार हैं जबकि पुलिस उन्हें दबोचने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है।

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पूर्व छात्रा ने लगाया है रेप का आरोप
बता दें कि वाराणसी की एक पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि राय अपनी वाइफ से मिलाने धोखे से उसे अपने घर ले गए जहां उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। वहीं अतुल राय ने अपने उपर लगे आरोप से इंकार किया है । बीती एक मई को उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने भी अतुल राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए राय अंडर ग्राउंड हो गए हैं। इधर पुलिस उन्हें दबोचने के लिए मऊ और आस-पास के जिलों में दबिश दे रही है।