नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) वाराणसी की विशेष पॉक्सो अदालत ने बच्चे के यौन उत्पीड़न और अन्य आरोपों में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
मामले की जांच करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि अदालत ने रवि कुमार पटेल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाया।
बयान में कहा गया है कि सीबीआई ने जून 2022 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
बयान में कहा गया है, “जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने एक बच्चे के साथ गंभीर यौन अपराध किए थे। नाबालिग पीड़ित को तुरंत बचा लिया गया।”
जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने छह सितंबर, 2022 को पटेल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और 23 मार्च, 2023 को उसके खिलाफ आरोप तय किए गए।
भाषा जोहेब पवनेश
पवनेश