एसएससी घोटाला : सीबीआई की विशेष अदालत ने बंगाल के पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी खारिज की

एसएससी घोटाला : सीबीआई की विशेष अदालत ने बंगाल के पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी खारिज की

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  • Publish Date - November 28, 2022 / 07:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

कोलकाता, 28 नवंबर (भाषा) अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने जेल में बंद पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी है और स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले की जांच कर रही एजेंसी के अनुरोध पर उन्हें 12 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

यह दावा करते हुए कि जांच में कोई नयी सूचना सामने नहीं आयी है, चटर्जी के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगी थी।

लेकिन, जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जांच अभी शुरूआती चरण में है और चटर्जी को जमानत मिलने से जांच बाधित हो सकती है।

चटर्जी की कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से नकदी, गहने और संपत्ति के दस्तावेज मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 23 जुलाई को पहली बार चटर्जी को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालती आदेश पर सीबीआई ने 16 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया।

इससे पहले भी पीएमएलए और सीबीआई अदालतें चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी हैं।

चटर्जी के पास 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्रालय का प्रभार था और उसी दौरान सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मियों की भर्तियों में कथित रूप से अनियमितता को लेकर विवाद हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है।

भाषा अर्पणा मनीषा

मनीषा