Kerala Rape News : 7 साल से नाबालिग बेटी की आबरू लूट रहा था सौतेला पिता, अब कोर्ट ने सुनाई 141 साल की सजा

Kerala Rape News : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने 141 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के 29 नवंबर के आदेश के मुताबिक

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  • Publish Date - December 1, 2024 / 09:41 PM IST,
    Updated On - December 1, 2024 / 09:41 PM IST

Chacha Rape With Bhatiji | Source : File Photo

मलप्पुरम : Kerala Rape News : केरल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सौतेले पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं अब कोर्ट ने उस मामले में जो फैसला सुनाया है उसे जानकर हर कोई हैरान हो गया है। दरअसल, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने 141 साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि, मलप्पुरम जिले के मंजेरी शहर में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ एएम ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी को कुल 141 साल की सजा सुनाई।

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नाबालिग को मुआवजा देने का आदेश

Kerala Rape News :  कोर्ट के 29 नवंबर के आदेश के मुताबिक दोषी को कुल 40 साल जेल में गुजारने होंगे। क्योंकि ये उसे दी गई सबसे बड़ी सज़ा है। इसमें कहा गया है कि अलग-अलग प्रावधानों के तहत दी गई अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया।

2017 से कर रहा था नाबालिग का यौन शोषण

Kerala Rape News :  मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी और पीड़िता तमिलनाडु के निवासी हैं। वह लड़की का सौतेला पिता है और 2017 से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। एक दोस्त के कहने पर पीड़िता ने आखिरकार अपनी मां को पूरी बात बताई, इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

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