बकरीद-शिवरात्रि से पहले प्रशासन की सख्ती, 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, कई सेवाओं पर यहां लगी रोक

बकरीद-शिवरात्रि से पहले प्रशासन की सख्ती, 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, कई सेवाओं पर यहां लगी रोक

बकरीद-शिवरात्रि से पहले प्रशासन की सख्ती, 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, कई सेवाओं पर यहां लगी रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: July 10, 2021 8:52 am IST

नई दिल्ली। कोरोना के नियमों को लेकर लोग पहले की तरह फिर से लापरवाही कर रहे हैं। लोग तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर अलर्ट नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने फिर से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है।

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इस वजह से लगाई गई धारा 144

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बता दें कि जुलाई और अगस्त महीने में कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू किया है। अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने कहा कि सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों आने वाले है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। समझाने के बाद भी लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

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जारी आदेश के अनुसार चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसके साथ ही किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव नहीं होंगे।

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