नौकरी पेशा लोगों को सौगात, PF खाते से निकाल सकेंगे 75 प्रतिशत राशि, नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज

नौकरी पेशा लोगों को सौगात, PF खाते से निकाल सकेंगे 75 प्रतिशत राशि, नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज

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  • Publish Date - December 18, 2019 / 08:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

नई दिल्ली: नौकरी पेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। संगठन ने नौकरी पेशा लोगों के पीएफ खातों में जमा पैसे को निकालने के लिए नया नियम बनाया है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद नौकरी पेशा लोगों को अब अपने पैसे निकालने में आसानी होगी। इस नए नियम के संबंध में ईपीएफओ ने अपने शोसल मीडिया एकाउंट पर जानकारी दी है। वहीं, अपने पैसे की निकासी के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको नौकरी छोड़ने का कोई सबूत भी नहीं देना होगा।

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EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि नौकरी जाने के एक महीने के बाद EPF Subscribers कुल पीएफ राशि का 75 फीसद तक निकासी कर पाएंगे। संगठन ने कहा है कि इसके लिए नौकरी में नहीं होने को लेकर कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक शेष 25 फीसद राशि नई नौकरी मिलने पर नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले नियमों के अनुसार नौकरीपेशा लोग नौकरी छोड़ने के दो माह बाद अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते थे। हालांकि नौकरी में रहते हुए पैसे निकालने की छूट नहीं था। EPF की राशि की निकासी के संबंध में नए नियमों के मुताबिक नौकरी में रहते हुए मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण और उच्च शिक्षा के लिए आंशिक तौर पर पीएफ राशि की निकासी संभव है।

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