सुपरटेक ट्विन टावर : उच्चतम न्यायालय ने 15 घर खरीदारों को राशि वापस करने का निर्देश दिया

सुपरटेक ट्विन टावर : उच्चतम न्यायालय ने 15 घर खरीदारों को राशि वापस करने का निर्देश दिया

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  • Publish Date - October 15, 2022 / 12:18 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा में सुपरटेक के ध्वस्त किए गए ट्विन टावर के 15 घर खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) द्वारा जमा किए गए एक करोड़ रुपये में से आनुपातिक आधार पर राशि वापस कर दी जाएगी।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने निर्देश दिया कि आईआरपी द्वारा 8 दिसंबर तक एक करोड़ रुपये और जमा किए जाएं तथा 15 घर खरीदारों को वितरित किए जाएं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर के लिए तय की।

शीर्ष अदालत पिछले साल के अदालत के आदेश के अनुसार घर खरीदारों द्वारा धन वापसी का अनुरोध करने वाली अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

26 अगस्त को शीर्ष अदालत ने ढहाए गए ट्विन टावर के घर खरीदारों को आश्वासन दिया था कि उन्हें बिल्डर के पास जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

भाषा शफीक संतोष

संतोष