Indore High Court Dhar Imam bada Decision / Image Source : file
इंदौर: Indore High Court Dhar Imam bada Decision मध्य प्रदेश के धार जिले के बहुचर्चित इमामबाड़े को लेकर इंदौर हाई कोर्ट से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुस्लिम समाज को मोहर्रम पर्व के धार्मिक आयोजन के लिए इमामबाड़े की चाबी सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुस्लिम समाज को 7 दिनों के लिए सरकारी ताजिए रखने और धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे चाबी वापस प्रशासन को सौंपनी का आदेश जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, लोक निर्माण विभाग (PWD) के आधिपत्य वाले इस शासकीय भवन को किराए पर लेकर मुस्लिम समाज लंबे समय से वर्षभर अपने धार्मिक आयोजन करता आ रहा था। हालांकि, सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच द्वारा इसे शासकीय भवन बताते हुए मुस्लिम समाज की वर्षभर की गतिविधियों को बंद करने की मांग की जा रही थी और इसका विरोध हो रहा था। इस विवाद के बाद, पिछले वर्ष 20 अगस्त 2025 को एसडीएम न्यायालय के आदेश पर प्रशासनिक रूप से इमामबाड़े को सील कर बंद कर दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम समाज ने मोहर्रम पर्व मनाने के लिए इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे खोलने की अपील की थी।
हाई कोर्ट का आदेश मिलते ही मुस्लिम समाज के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग इमामबाड़ा परिसर के बाहर एकत्रित हो गए और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इमामबाड़ा खोलने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जहां समाज जनों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की जा रही है।
इस पूरे घटनाक्रम और संवेदनशीलता को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन लंबे समय से सतर्कता बरत रहा है। शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आला अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पूरे शहर और इमामबाड़ा परिसर में तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन अब कोर्ट के निर्देशों के तहत 1 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटा हुआ है।