लॉकडाउन के दौरान कर्ज में दी गई छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा- अपना रूख स्पष्ट करें

लॉकडाउन के दौरान कर्ज में दी गई छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा- अपना रूख स्पष्ट करें

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  • Publish Date - August 26, 2020 / 10:31 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के कारण घोषित ऋण स्थगन को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर एक हफ्ते के अंदर अपने रुख को स्पष्ट।

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वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था के साथ जो दिक्कते हुई वो केंद्र के सख्त लॉकडाउन के चलते हुई है। अदालत ने ने केंद्र से एक जवाब दाखिल करने और कोरोना महामारी के दौरान घोषित अधिस्थगन अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज के साथ-साथ ब्याज पर स्थगन देने पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

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अदालत ने कहा, ‘यह समस्या आपके लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई है। यह समय व्यवसाय करने का नहीं है, बल्कि इस वक्त तो लोगों की दुर्दशा पर विचार करना होगा।’ मेहता ने कहा, ‘आप ऐसा मत कहिए। हम आरबीआई के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं।’ फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

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