नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जाति व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करने के निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘संविधान में शुरुआत से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है।’’
उच्चतम न्यायालय वजीर सिंह पूनिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि जाति व्यवस्था मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
भाषा खारी माधव
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