ध्वस्तीकरण कार्रवाई के मुद्दे पर अखिल भारतीय दिशानिर्देश तय करने का प्रस्ताव रखा शीर्ष अदालत ने

ध्वस्तीकरण कार्रवाई के मुद्दे पर अखिल भारतीय दिशानिर्देश तय करने का प्रस्ताव रखा शीर्ष अदालत ने

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  • Publish Date - September 2, 2024 / 01:53 PM IST,
    Updated On - September 2, 2024 / 01:53 PM IST

नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा, ‘भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।’

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। पीठ ने कहा, ‘हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं, ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जा सके।’

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर के लिए तय कर दी।

भाषा अमित नरेश

नरेश