न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - July 21, 2023 / 02:10 PM IST,
    Updated On - July 21, 2023 / 02:10 PM IST

नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी तथा उनकी पत्नी की याचिकाओं पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की।

मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के अलावा उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में एक सत्र अदालत द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले को भी वैध करार दिया था। धन शोधन का यह मामला राज्य परिवहन विभाग में नौकरी के बदले नकदी के कथित घोटाले से निकला है और यह कथित घोटाला उस समय का है जब बालाजी परिवहन मंत्री थे।

भाषा गोला माधव

माधव