सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाबरी मज्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी, नीचे इस्लामिक संरचना नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाबरी मज्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी, नीचे इस्लामिक संरचना नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाबरी मज्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी, नीचे इस्लामिक संरचना नहीं मिली
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: November 9, 2019 4:51 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही है। सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने फैसले में कह है कि बाबरी मज्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी। नीचे विशालकाय रचना थी। वहीं, नीचे जो संरचना थी वो इस्लामिक संरचना नहीं थी। कोर्ट ने कहा है कि हिंद अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते है। आस्था और विश्वास का केन्द्र है। 

 

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