Big News : सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया तगड़ा झटका! मोदी सरनेम केस में नहीं मिली राहत

  •  
  • Publish Date - April 20, 2023 / 11:21 AM IST,
    Updated On - April 20, 2023 / 11:43 AM IST

Surat High Court stays Rahul Gandhi’s petition : गुजरात: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी।

read more : Big News : सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया तगड़ा झटका! मोदी सरनेम केस में नहीं मिली राहत 

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अगर आज दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने पर रोक लग जाती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी।

 

 

और भी लेटेस्ट और बड़ी खबरों के लिए यहां पर क्लिक करें