तमिलनाडु: एक वोट से हार का सामना करने वाले द्रमुक उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई स्थगित

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तमिलनाडु: एक वोट से हार का सामना करने वाले द्रमुक उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई स्थगित

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  • Publish Date - May 10, 2026 / 04:12 PM IST,
    Updated On - May 10, 2026 / 04:12 PM IST

चेन्नई, 10 मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन की एक याचिका पर सुनवाई रविवार को 11 मई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में उन्हें एक वोट से हराने वाले तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के उम्मीदवार को विधायक के तौर पर शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया है।

तिरुपत्तूर से द्रमुक के उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन ने 23 अप्रैल को हुए चुनाव में उन्हें एक वोट से हराने वाले टीवीके के उम्मीदवार आर. श्रीनिवास सेतुपति के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है।

विशेष बैठक में तीन घंटे तक याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

पीठ ने कई सवाल करते हुए निर्वाचन आयोग को 11 मई को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

चुनाव में सेतुपति को 83,365 जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट मिले। इसके बाद सेतुपति को एक वोट के अंतर से विजेता घोषित कर दिया गया।

पेरियाकरुप्पन ने अपनी याचिका में मतों की दोबारा गिनती कराने और सेतुपति को विधायक के तौर शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया है।

भाषा जोहेब प्रशांत

प्रशांत