Entry ban of children into cinema halls: रात 11 बजे के बाद सिनेमा घरों में फिल्म नहीं देख पाएंगे बच्चे, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Court bans entry of children into cinema halls: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों में बच्चों के रात 11 बजे के बाद प्रवेश पर रोक लगाई

Entry ban of children into cinema halls: रात 11 बजे के बाद सिनेमा घरों में फिल्म नहीं देख पाएंगे बच्चे, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रवेश पर रोक , image source: wikipedia

Modified Date: January 28, 2025 / 05:34 pm IST
Published Date: January 28, 2025 5:19 pm IST
HIGHLIGHTS
  • रात में 11 बजे के बाद बच्चों को सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति नहीं
  • 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रवेश पर रोक

हैदराबाद: High Court bans entry of children into cinema halls:, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय लिए जाने तक प्राधिकारों को रात में 11 बजे के बाद बच्चों को सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को सभी हितधारकों से परामर्श करने तथा सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में पूर्वाह्न 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी करने की व्यवस्था दी।

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16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं

अदालत ने कहा, ‘‘जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो जाता, प्रतिवादी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं देंगे।’’ अदालत सोमवार को राम चरण अभिनीत फिल्म ‘गेम चेंजर’ और अन्य की टिकट कीमतों में वृद्धि से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने दलील दी कि नाबालिगों को देर रात के दौरान फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मल्टीप्लेक्स में अंतिम शो रात 1.30 बजे तक चलता है तथा देर रात के शो के दौरान सिनेमाघरों में नाबालिगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पिछले वर्ष दिसंबर में संध्या थिएटर में ‘पुष्पा-2’ के शो के दौरान भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए सिनेमाघरों में नाबालिगों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए। भगदड़ में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com