आतंकवाद वित्तपोषण मामले में इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला 19 नवंबर को

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आतंकवाद वित्तपोषण मामले में इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला 19 नवंबर को

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  • Publish Date - October 28, 2024 / 02:43 PM IST,
    Updated On - October 28, 2024 / 02:43 PM IST

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद वित्तपोषण के एक कथित मामले में जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को फैसला सुनाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। उन्हें याचिका पर सोमवार को आदेश पारित करना था।

न्यायाधीश ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। न्यायाधीश ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दी थी।

रशीद के पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद याचिका का विरोध नहीं किया था।

रशीद 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे।

जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणाम आठ अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। मतदान दो चरणों में 18 सितंबर और एक अक्टूबर को हुए थे।

भाषा खारी अमित

अमित