अदालत सुपरटेक के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर 26 सितंबर को विचार करेगी

अदालत सुपरटेक के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर 26 सितंबर को विचार करेगी

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  • Publish Date - September 25, 2023 / 06:53 PM IST,
    Updated On - September 25, 2023 / 06:53 PM IST

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत धनशोधन मामले में रियल एस्टेट समूह सुपरटेक के अध्यक्ष एवं प्रवर्तक आर. के. अरोड़ा के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में 26 सितंबर को फैसला कर सकती है।

विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ आरोपी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने 24 अगस्त को धनशोधन मामले में अरोड़ा के साथ ही सुपरटेक समूह और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। उन लोगों पर घर खरीदने वाले 670 लोगों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

करीब 100 पेज की अभियोजन शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अभियोजन शिकायत आरोपपत्र के समान है।

अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन का यह मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकी पर आधारित है।

भाषा अविनाश सुरेश

सुरेश