अदालत ने आप सरकार से पूछा, जब बाजार, रेस्तरां और मेट्रो चालू हैं तो स्पा क्यों नहीं खोले गए

अदालत ने आप सरकार से पूछा, जब बाजार, रेस्तरां और मेट्रो चालू हैं तो स्पा क्यों नहीं खोले गए

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  • Publish Date - November 24, 2020 / 07:54 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा कि स्पा को लेकर ऐसी क्या खास बात है कि उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है जबकि राजधानी में बाजार, जिम, रेस्तरां, मेट्रो और बस आदि सब चालू हैं।

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केंद्र सरकार ने कहा कि उसने स्पा पुन: खुलने की अनुमति देने के लिए 18 नवंबर को एक सरकारी ज्ञापन जारी किया था, वहीं दिल्ली सरकार ने कहा कि वह शहर में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर इसकी अनुमति नहीं दे रही। इसके बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला ने यह सवाल किया।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मौखिक निर्देश दिए गए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा हालात के मद्देनजर स्पा खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने इसके कारण स्पष्ट करने वाला हलफनामा देने के लिए समय मांगा।

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इस पर अदालत ने पूछा, ‘‘क्यों? केवल स्पा क्यों? स्पा को लेकर ऐसी क्या बात है? आपने बाकी सबकुछ खोल दिया। बाजार, रेस्तरां, मेट्रो, बस…सब खुले हैं और पूरी तरह चालू हैं।’’

उसने दिल्ली सरकार को हलफनामे में यह स्पष्ट करने का निर्देश भी दिया कि स्पा को लेकर ऐसी क्या खास बात है कि उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही और बाकी हर चीज की अनुमति क्यों दे दी गई है।

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