संसद में सोमवार को प्रश्नपत्र लीक से जुड़े कानून में संशोधन संबंधी विधेयक पेश कर सकती है सरकार

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संसद में सोमवार को प्रश्नपत्र लीक से जुड़े कानून में संशोधन संबंधी विधेयक पेश कर सकती है सरकार

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  • Publish Date - July 25, 2026 / 03:19 PM IST,
    Updated On - July 25, 2026 / 03:19 PM IST

नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने वाला एक विधेयक सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें प्रश्नपत्र लीक से संबंधित अपराधों के लिए कारावास की अवधि को 10 साल तक और जुर्माने को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विधेयक को पेश किए जाने से पहले सदस्यों को वितरित की गयी इसकी प्रति के अनुसार, परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

संगठित अपराधों के लिए विधेयक में कम से कम सात वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।

विधेयक के अनुसार, सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया जाएगा, जो मुकदमों की सुनवाई तेजी से करेंगी और आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।

भाषा गोला दिलीप

दिलीप