महिला को बिना सहमति के छूना अपराध, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को मिली ये सजा

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औरंगाबाद बेंच ने कहा कि महिला को छूना खासकर रात के समय में, यह उसकी मार्यदा का उल्लंघन है।

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  • Publish Date - December 26, 2021 / 12:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:42 PM IST

Touching a woman without consent ; मुंबई। महिला को उसके बिना सहमति के छूना अपराध होगा। सामने आए के मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाया है। औरंगाबाद बेंच ने कहा कि महिला को छूना खासकर रात के समय में, यह उसकी मार्यदा का उल्लंघन है।

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बता दें कि जालना जिले में बेड पर सो रही महिला के पैर को छूने को लेकर विवाद हुआ था। मामला पुलिस में आने के बाद आरोपी ने कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

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बॉम्बे हाईकार्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस एमजी सेवलीकर ने कहा कि इस मामले में आरोपी की हरकत महिला की प्रतिष्ठा को झकझोर देने वाली थी। आरोपी पीड़िता के पैर के पास उसकी खाट पर बैठा हुआ था। इस दौरान आरोपी ने आधी रात को पीड़िता के पैरों को हाथ भी लगाया। यह व्यवहार जाहिर करता है कि आरोपी के इरादे गलत थे।

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दूसरी ओर आरोप यह बता नहीं पाया कि आधी रात को वह महिला के घर पर क्यों गया था। लिहाजा निचली अदालत ने यह कहने में कोई गलती नहीं की कि आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ की थी। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाया है। बता दें कि पीड़िता ने 5 जुलाई 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें महिला ने बताया था कि आरोपी ने रात 11 बजे घर आया और उसके पैरों को छूने लगा। बताया कि आरोपी उसके बिस्तर के पास बैठा है। पीड़िता ने शोर मचा दिया। यह सुनते ही आरोपी भाग खड़ा हुआ। वहीं पीड़िता ने अपने पति को फोन पर घटना की जानकारी दी।

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