तृणमूल कांग्रेस के नेता की चुनावी याचिका पर अदालत का नोटिस जारी करने का आदेश

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तृणमूल कांग्रेस के नेता की चुनावी याचिका पर अदालत का नोटिस जारी करने का आदेश

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  • Publish Date - June 25, 2021 / 02:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:09 PM IST

कोलकाता, 25 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता संग्राम कुमार दोलाई की उस याचिका के सिलसिले में शुक्रवार को आवश्यक पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसमें उन्होंने मोयना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अशोक डिंडा के निर्वाचन को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने दोलाई की चुनावी याचिका पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया नोटिस जारी करने का मामला बनता है। तृणमूल कांग्रेस के दोलाई पराजित उम्मीदवार हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डिंडा ने मोयना से 1260 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।

दोलाई के वकील एस के चक्रवर्ती ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि मोयना से भाजपा उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल करते समय तथ्यों को छिपाया और गलत जानकारी दी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान डिंडा द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाया गया था।

याचिकाकर्ता दोलाई याचिका की सुनवाई के दौरान आनलाइन तरीके से अदालत के समक्ष मौजूद रहे।

दोलाई टीएमसी के उन पांच नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने चुनाव हारने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनावी याचिका दायर की है। इन पांच नेताओं में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं।

भाषा. अमित पवनेश

पवनेश

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