नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा ट्विटर इंक: केन्द्र

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नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा ट्विटर इंक: केन्द्र

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  • Publish Date - July 5, 2021 / 11:51 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने में विफल रही है, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।

केंद्र ने उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि आईटी नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के समान है, जिसके कारण ट्विटर को आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ सकता है।

हलफनामा वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है। आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश