पुणे। Rape and Murder case in Pune : महाराष्ट्र के पुणे में ढाई साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिले की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने वहशी दरिंदे संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया।
यह भी पढ़ें: परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षक और आरक्षक किए गए इधर से उधर, आयुक्त ने जारी किया आदेश
जानकारी के अनुसार यह मामला 15 फरवरी 2021 का हैं। आरोपी ने बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे।
यह भी पढ़ें: प्रेमी ने की प्रेमिका के घर चोरी, एक साथ जा रहे थे अजमेर, बीच में प्रेमिका को छोड़कर आया वापस, फिर किया हाथ साफ
Rape and Murder case in Pune : आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी संजय बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे।
यह भी पढ़ें: सदस्यता अभियान को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ली बैठक, कम सदस्य बनाए जाने पर युवक कांग्रेस पर जताई नाराजगी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि ‘‘ आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए।’’ मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया। इधर इस फैसले से परिजनों समेत अन्य लोगों ने राहत की सांस ली।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में तेज हुई पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों राज्य सरकार को लिखा पत्र
प. बंगाल: चार लोकसभा सीट पर शाम पांच बजे तक…
22 mins agoWest Nile Virus: ना टीका है…ना इलाज के लिए कोई…
14 mins agoतमिलनाडु में बस दुर्घटना में 17 पर्यटक घायल
33 mins ago