Two-and-a-half-year-old girl murdered after raping, court sentenced the accused to death

ढाई साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

Rape and Murder case in Pune : पॉक्सो कोर्ट के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने वहशी दरिंदे संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : March 1, 2022/1:41 pm IST

पुणे। Rape and Murder case in Pune : महाराष्ट्र के पुणे में ढाई साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिले की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने वहशी दरिंदे संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया।

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जानकारी के अनुसार यह मामला 15 फरवरी 2021 का हैं। आरोपी ने बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे।

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​Rape and Murder case in Pune  : आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी संजय बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि ‘‘ आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए।’’ मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया। इधर इस फैसले से परिजनों समेत अन्य लोगों ने राहत की सांस ली।

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