हैदराबाद, 26 मई (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के पुत्र भगीरथ को मंगलवार को पॉक्सो मामले में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने अदालत से तीन दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 27 मई से दो दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की।
भगीरथ को पॉक्सो मामले में 16 मई की रात गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह फिलहाल चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में बंद है। इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उसे गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
यह मामला आठ मई को पेटबशीराबाद पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत 17 वर्षीय लड़की की मां ने दर्ज कराई थी।
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि भगीरथ उसकी बेटी के साथ संबंध में था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत अधिक गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।
भगीरथ ने भी एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि लड़की ने उसे पारिवारिक कार्यक्रमों और सामूहिक आयोजनों में आमंत्रित किया था। भगीरथ की शिकायत के आधार पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शिकायत में भगीरथ ने कहा कि लड़की के परिवार को भरोसेमंद मानते हुए वह दोस्तों के समूह के साथ कुछ धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर भी उनके साथ गया था।
उसने आरोप लगाया कि बाद में लड़की और उसके माता-पिता ने उस पर शादी का दबाव बनाया। प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की के माता-पिता ने कथित रूप से उनसे पैसे मांगे और भुगतान नहीं करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।
भगीरथ की शिकायत के आधार पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
भाषा
अमित दिलीप
दिलीप