जल्द कर लें पैन कार्ड को अपडेट, लिंक नहीं कराया तो हो जाएगा एक्सपायर

जल्द कर लें पैन कार्ड को अपडेट, लिंक नहीं कराया तो हो जाएगा एक्सपायर

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  • Publish Date - February 9, 2020 / 11:14 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानि PAN और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 तय की है। इससे पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी। अब अगर आपने 31 मार्च तक यह अपडेट नहीं किया, तो आपको दोबारा पैन कार्ड बनाना पड़ सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक अब भी 17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड धारकों ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराया है। सभी पैन धारक को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक और अपडेट कराना चाहिए।

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इनकम टैकेस की वेबसाइट से चेंक

आप खुद पैन कार्ड में आधार नंबर को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

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ऑनलाइन भी आसान

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।