भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी महिला को भेज रहे थे युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

sending intelligence of Indian Army to Pakistani woman : भारतीय सेना की खुफिया जानकरी पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी के लिए चुराने वाले दो

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  • Publish Date - August 14, 2022 / 08:02 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

जयपुर : sending intelligence of Indian Army to Pakistani woman : भारतीय सेना की खुफिया जानकरी पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी के लिए चुराने वाले दो युवकों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों पर पैसे की लालच में गोपनीय जानकारी बाहर भेजने का आरोप है। पुलिस महानिदेशक पुलिस (खुफिया) उमेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान अपराध जांच विभाग (सीआईडी- खुफिया) को भीलवाड़ा निवासी नारायण लाल गाडरी (27) एवं जैतारण (पाली) में एक शराब ठेके पर कार्यरत कुलदीप सिंह शेखावत (24) के सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से निरंतर संपर्क में होने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि सीआईडी-खुफिया जयपुर ने इन दोनों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी।

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जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर युवकों को किया गिरफ्तार

sending intelligence of Indian Army to Pakistani woman :  उन्होंने बताया कि दोनों युवकों को जासूसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और सभी खुफिया एजेंसियों ने उनसे गहन पूछताछ की। मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि गाडरी पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों के सम्पर्क में था और धन के लालच में विभिन्न मोबाइल प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड जारी करवाकर उन्हें अपने पाकिस्तान आकाओं को दे रहा था ताकि वे भारतीय मोबाइल नम्बरों से सोशल मीडिया अकाउंट चला सकें. वह उक्त नम्बरों पर सेना से सम्बंधित गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था।

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खुफिया एजेंसी की एक महिला संपर्क में था शेखावत

sending intelligence of Indian Army to Pakistani woman :  उन्होंने बताया कि शेखावत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक महिला के संपर्क में था। उन्होंने बताया कि शेखावत एक छद्म महिला एवं फर्जी सैन्यकर्मी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर भारतीय जवानों से दोस्ती करने के बाद उनसे सेना से सम्बंधित गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करके पाकिस्तानी महिला को उपलब्ध करा रहा था। मिश्रा बताया कि दोनों अभियुक्तों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के एवज में धन मिल रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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