उच्चतम न्यायालय ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया

पोर्न फिल्म रैकेट मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से दिया संरक्षण

उच्चतम न्यायालय ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया

:   Modified Date:  December 4, 2022 / 11:13 AM IST, Published Date : December 4, 2022/11:13 am IST

नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को शुक्रवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।

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न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने चोपड़ा की अग्रिम जमानत खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर महाराष्ट्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी किया है…इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।’’ चोपड़ा की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने बताया था कि मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है।

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मामले से जुड़ी एक प्राथमिकी में चोपड़ा को अभिनेत्री पूनम पांडे के साथ आरोपी बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी को पूनम पांडे को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2021 को उनकी भी अग्रमि जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने दिसंबर में कथित तौर पर अश्लील वीडियो के वितरण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी।

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कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से यौन वीडियो वितरित/ प्रसारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था और दावा किया था कि मामले में उन्हें फंसाया गया है।