Publish Date - September 3, 2025 / 01:11 PM IST,
Updated On - September 3, 2025 / 01:13 PM IST
Rajasthan News/Image Source: IBC24
HIGHLIGHTS
राजस्थान में जबरन धर्मांतरण कराने पर उम्रकैद,
घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा,
कैबिनेट ने विधेयक में संशोधनों को दी मंजूरी,
जयपुर: Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर कड़ा कदम उठाते हुए नए धर्मांतरण विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में यह बिल पेश किया जा सकता है। बिल में जबरन, प्रलोभन देकर या अवैध तरीके से कराए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान शामिल है।
Rajasthan News: राजस्थान के कानून मंत्री ने बताया कि यदि कोई संस्था अवैध धर्मांतरण में लिप्त पाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट भी बंद की जाएगी। इसके अलावा जिस संपत्ति पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उसकी जांच कर जब्ती अथवा गिराए जाने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।
Rajasthan News: विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है।