Jashpur News: गुंडागर्दी पर उतरा पूरा परिवार ! आरक्षक पर कराया पालतू कुत्ते से हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार

Jashpur News : पुलिस के साथ बदसलूकी और एक आरक्षक को पालतू कुत्ते से कटवाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महिला और दो पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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  • Publish Date - June 18, 2025 / 04:58 PM IST,
    Updated On - June 18, 2025 / 04:58 PM IST

Punjab Crime News/Image Credit: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • बगीचा थाना परिसर में कानून की अवहेलना
  • पुलिस के साथ बदसलूकी पड़ी भारी
  • आरोपियों ने पालतू कुत्ते को इशारा कर आरक्षक पर हमला करवाया

जशपुर: Jashpur News जशपुर जिले के बगीचा थाना परिसर में कानून की अवहेलना करना पांच आरोपियों को भारी पड़ गया। पुलिस के साथ बदसलूकी और एक आरक्षक को पालतू कुत्ते से कटवाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन महिला और दो पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

घटना 17 जून की रात करीब 12 बजे की है, जब दीपक जयसवाल नामक व्यक्ति मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने बगीचा थाना पहुंचा था। उसी दौरान सागिर हुसैन, जाकिर हुसैन और उनके परिवार की महिलाएं भी थाना पहुंचीं और उन्होंने थाना परिसर में ही दीपक जयसवाल, उसके भाई और अन्य साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

थाना में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक क्रमांक 644 धनेश्वर राम ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी उग्र हो गए और उसके साथ धक्का-मुक्की करने लगे। झूमा-झटकी में आरक्षक धनेश्वर राम जमीन पर गिर गया। तभी आरोपियों ने अपने पालतू कुत्ते को इशारा कर आरक्षक पर हमला करवा दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। इस दौरान प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह और एएसआई राजकुमार पैकरा के साथ भी धक्का-मुक्की की गई।

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घटना के बाद आरोपी थाना परिसर से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विशेष टीम गठित कर सुबह ही रेड कार्रवाई कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम  जाकिर हुसैन पिता रियाज मोहम्मद (55 वर्ष), सागिर हुसैन पिता जाकिर हुसैन (22 वर्ष), रिजवाना खातून पति जाकिर हुसैन (42 वर्ष), सहेला खातून पिता जाकिर हुसैन (23 वर्ष), सबीना खातून पिता जाकिर हुसैन (25 वर्ष), सभी आरोपी मूलतः कोरिया कर्मा, थाना बरही, जिला हजारीबाग (झारखंड) के निवासी हैं और वर्तमान में बस स्टैंड पारा, वार्ड क्रमांक 07, बगीचा में रह रहे थे।

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पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 296, 351(2), 118(1), 191(2), 132 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।