Indian Railways New Rules 2026 : सावधान! 1 अप्रैल से बदल गया रेलवे का नियम, अगर ट्रेन खुलने के 8 घंटे पहले किया ये काम, तो डूबेगा पूरा पैसा

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Indian Railways ने टिकट कैंसिलेशन, रिफंड और बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो अप्रैल 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।

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  • Publish Date - March 24, 2026 / 11:07 PM IST,
    Updated On - March 24, 2026 / 11:07 PM IST

Indian Railways New Rules 2026 / Image Source : AI GENERATED

HIGHLIGHTS
  • 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिक रिफंड मिलेगा।
  • 8 घंटे से कम समय बचने पर रिफंड नहीं मिलेगा।
  • बोर्डिंग स्टेशन अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदला जा सकेगा।

नई दिल्ली: रेल यात्रियों की सुविधा और टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत टिकट कैंसिलेशन चार्ज से लेकर बोर्डिंग स्टेशन बदलने तक की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कन्फर्म टिकटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और यात्रियों को रिफंड की प्रक्रिया में होने वाली देरी से निजात दिलाना है। अब यात्रियों को टिकट रद्द करने के समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि देरी होने पर भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ऑनलाइन रिफंड और TDR की छुट्टी

नए नियमों के अनुसार, रिफंड की राशि अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि यात्री ट्रेन खुलने से कितने समय पहले अपना टिकट कैंसिल करता है। Ticket Cancellation Refund Policy यदि कोई यात्री 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा। वहीं, 72 से 24 घंटे के बीच 25% और 24 से 8 घंटे के बीच 50% किराया काटा जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे से कम समय बचने पर टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

  • 72 घंटे पहले: सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, बाकी पूरा रिफंड मिलेगा।
  • 72 से 24 घंटे के भीतर: कुल किराए का 25% काटा जाएगा।
  • 24 से 8 घंटे के भीतर: कुल किराए का 50% काट लिया जाएगा।
  • 8 घंटे से कम समय: कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे पूरा पैसा काट लेगा।

बोर्डिंग और ऑफलाइन कैंसिलेशन में राहत

इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन रिफंड के लिए अब TDR (Ticket Deposit Receipt) भरने की जरूरत खत्म कर दी गई है और रिफंड ऑटोमैटिक तरीके से वापस मिलेगा। Ashwini Vaishnav Railway Update यात्रियों को एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अब वे ट्रेन खुलने से महज 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। साथ ही, अब किसी भी स्टेशन से ऑफलाइन टिकट कैंसिल कराकर रिफंड हासिल किया जा सकता है।

रिजर्वेशन चार्ट बनाने के समय में बदलाव

सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए रेलवे ने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और दलालों के करीब 3 करोड़ फर्जी अकाउंट को भी सिस्टम से हटा दिया गया है। रिजर्वेशन चार्ट बनाने का समय भी अब बदलकर ट्रेन खुलने से 9 से 18 घंटे पहले कर दिया गया है, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को समय रहते सूचना मिल सके। रेलवे के इन कड़े और आधुनिक कदमों से भविष्य में यात्रा अधिक सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है, हालांकि यात्रियों को अब अपनी यात्रा योजनाओं को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

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नए नियम कब से लागू होंगे?

1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से।

8 घंटे से कम समय पर टिकट कैंसिल करने पर क्या होगा?

कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

बोर्डिंग स्टेशन कब तक बदला जा सकेगा?

ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक।