Liquor shops Closed in MP: मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर… अब इन 17 शहरों में नहीं मिलेगी शराब, प्रदेश सरकार ने इस वजह से लिया फैसला

Liquor shops Closed in MP: एक अप्रैल यानी आज से 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इनमें उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई

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  • Publish Date - April 1, 2025 / 07:18 AM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 07:21 AM IST

Liquor Shop Closed Latest News. Image Credit: IBC24 File Photo

HIGHLIGHTS
  • मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का फैसला लिया है।
  • एक अप्रैल यानी आज से 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं होगी।
  • बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो यहां 17 दुकान बंद हो जाएगी।

भोपाल: Liquor shops Closed in MP: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का फैसला लिया है। एक अप्रैल यानी आज से 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इनमें उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, बर्मन खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर शामिल है। शराब दुकानों के अलावा होटल और रेस्तरां में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो यहां 17 दुकान बंद हो जाएगी। वहीं 11 होटल और रेस्तरां में शराब नहीं बिकेगी।

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मोहन कैबिनेट में लगी थी फैसले पर मुहर

Liquor shops Closed in MP: दरअसल, मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने जनवरी महीने में महेश्वर में आयोजित मोहन कैबिनेट में धार्मिक नगरों में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगी। नई शराब नीति के तहत 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। उस समय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि, जो दुकानें बंद की जाएंगी, उन दुकानों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये पूर्णत बंद होंगी। मप्र के शहरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शहरों के अलावा नर्मदा नदी के दोनों किनारों के पांच-पांच किमी दायरे तक शराब दुकान नहीं रहेंगी।

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दतिया-पन्ना-अमरकंटक में पूरी तरह बैन

Liquor shops Closed in MP:  मप्र के अन्य बड़े शहर जहां पर धार्मिक कारणों से शराबबंदी लागू की गई है, उनमें दतिया एक मुख्य जगह है। पीतांबरा पीठ होने की वजह से यहां शराबबंदी की गई है। वहीं अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। इस वजह से यहां शराब प्रतिबंधित रहेगी। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहां के लोग लंबे समय से शराब बंदी की मांग भी कर रहे थे। मैहर में माता शारदा विराजित हैं। इसके अलावा पन्ना में भी शराब पर रोक लगाई गई है।

मध्य प्रदेश में शराबबंदी के निर्णय का क्या उद्देश्य है?

मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य धार्मिक नगरों में पवित्रता बनाए रखना और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। इन नगरों में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर, सरकार धार्मिक महत्व को प्रोत्साहित करना चाहती है।

मध्य प्रदेश में शराबबंदी का असर कहां-कहां होगा?

मध्य प्रदेश के 17 प्रमुख धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू होगी। इनमें उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।

क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी केवल धार्मिक नगरों तक सीमित है?

हां, यह शराबबंदी मुख्य रूप से धार्मिक नगरों तक ही सीमित है। इसके अलावा नर्मदा नदी के दोनों किनारों के पांच-पांच किलोमीटर दायरे में भी शराब दुकानें नहीं रहेंगी।

मध्य प्रदेश में शराबबंदी के तहत शराब की दुकानें कहां शिफ्ट की जाएंगी?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानों को बंद किया जाएगा, उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये दुकानें पूर्णत: बंद कर दी जाएंगी।

मध्य प्रदेश में शराबबंदी का फैसला कब से लागू होगा?

यह फैसला 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गया है और 17 धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।