Reported By: Harpreet Kaur
,MP Mandi License:
भोपाल।MP Mandi License: प्रदेश के हजारों मंडी व्यापारियों के लिए खुशखबरी साबित हो सकत है ये खबर। दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने 65 हजार मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत दी जिसमें मंडी व्यापारियों को अब 30 साल के लिए लायसेंस देने की बात कही गई है। जिसमें अब तक पांच साल की अवधि के लिए मिलता था। वहीं, वाणिज्यिक लेन-देन के लिए व्यापारी लाइसेंस फीस 25 हजार से घटाकर पांच हजार रुपये की गई है। इस व्यवस्था को 24 फरवरी 2024 से लागू किया गया।
MP Mandi License: दरअसल, अब तक प्रदेश के 259 मंडी समितियां व्यापारियों को 5 साल के लिए लाइसेंस देती थी। लेकिन अब एमपी के 65 हज़ार मंडी व्यापरियों को मध्यप्रदेश सरकार ने राहत देते हुए अब 30 साल के लिए लाइसेंस देने की बात कही है। जो कि पहले पांच साल की अवधि के लिए दिया जाता था। इसके साथ ही वाणिज्यिक लेनदेन की बात करें तो वाणिज्यिक लेनदेन के लिए व्यापारी लाइसेंस फीस 25 हज़ार से घटाकर 5 हज़ार कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था को इस माह के अंत तक यानी कि 25 फरवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा।