Complete ban on liquor in religious places || Image- IBC24 News File
Complete ban on liquor in religious places: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल 2025 से शराबबंदी लागू करने की रूपरेखा तैयार की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस घोषणा को 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी।
इस निर्णय के अनुसार, शराब की दुकानों और बार सहित मादक पेय पदार्थ बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों को इन शहरों की संपूर्ण शहरी सीमाओं के भीतर अपना संचालन बंद करना अनिवार्य होगा। जिन प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू की जाएगी, उनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक शामिल हैं।
Complete ban on liquor in religious places: इसके अतिरिक्त, यह प्रतिबंध ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा तक विस्तारित होगा। इस फैसले के तहत, 1 अप्रैल 2025 से राज्य के 19 पवित्र घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने नशामुक्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो जन आस्था और धार्मिक श्रद्धा वाले क्षेत्रों में प्रभावी होगा। यह शराबबंदी एक नगर निगम, छह नगर पालिका परिषदों, छह नगर परिषदों और छह ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी।
Complete ban on liquor in religious places: इन प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा में रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर, मंडला में सतधारा क्षेत्र, मुलताई में ताप्ती नदी उद्गम क्षेत्र, पीतांबरा देवी पीठ दतिया, जबलपुर का भेड़ाघाट क्षेत्र, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, सांची, मंडलेश्वर, वृंदावन, खजुराहो, नलखेड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र मंदसौर, बरमान घाट और पन्ना शामिल हैं।
Madhya Pradesh Govt enforces liquor ban in 19 religious cities, effective from April 1
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— ANI Digital (@ani_digital) March 31, 2025