New Guidelines for Schools: शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर जारी किया नया निर्देश, अब जिला कलेक्टर नहीं ले पाएंगे इस संबंध में फैसला

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New Guidelines for Schools: शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर जारी किया नया निर्देश, अब जिला कलेक्टर नहीं ले पाएंगे इस संबंध में फैसला

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  • Publish Date - December 28, 2023 / 12:21 PM IST,
    Updated On - December 28, 2023 / 12:21 PM IST

MP School Timings Changed । Image Credit: File Image

भोपाल: New Guidelines for Schools मध्यप्रदेश के कई जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। हालात को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए नई गाइलाइन जारी की है, जिसके तहत जिला कलेक्टर अपनी मर्जी से टाइम टेबल में बदलाव नहीं कर सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

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New Guidelines for Schools शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि शीतकाल और ग्रीष्मकाल में स्कूल के समय में बदलाव अब कलेक्टर अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। शीतलहर,कोल्ड-डे और ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान, हीट-वेव की स्थिति में स्कूलों के समय परिवर्तन संबंधित आदेश स्वतः संज्ञान लेकर जारी न किए जाएं। पहले स्कूलों में प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा की जाए, फिर आयुक्त लोक शिक्षण या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति ली जाए।

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बता दें कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई जिले में स्कूलों में टाइम टेबल में बदलाव किया गया था। लेकिन शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद अब ये अधिकार जिला कलेक्टर्स के हाथों से छिन गया है।

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