बैतूलः मध्यप्रदेश के बैतूल में 10 साल पुराने हत्या के प्रयास और बलवा के मामले को लेकर तृतीय अपर सत्र जिला न्यायालय ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने BJP नेता तपन विश्वास सहित 15 लोगों को इस मामले का दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है।
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दरअसल, 10 अगस्त 2012 को चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में पंचायत सचिव सतरंजन बढ़ई के घर 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे। इस दौरान इन लोगों ने सतरंजन बढ़ई, प्रवीर बढ़ई, सपना और रमा पर हमलाकर दिया। हमले में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसमें भाजपा नेता तपन विश्वास और उनके 25-30 साथियों का नाम सामने आया था।
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इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास, बलवा और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आज इस मामले में सुवनाई करते हुए तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश ने 15 आरोपियों सजा को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।