Reported By: Abhishek Singh sengar
,Triple Talaq Case News Today: 'तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा' मौलाना ने पत्नी को दी धमकी / Image: File
छतरपुर: Triple Talaq Case News Today देश की मोदी सरकार ने साल 2019 में एक कानून पास करते हुए मुस्लिमों में होने वाले तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को खत्म कर दिया था। साथ ही इस कानून के तहत तीन तलाक देने वालों को सजा का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके देश के कई राज्यों में आए दिन तीन तलाक के मामले सामने आते हैं। तीन तलाक का ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर से सामने आया है, जहां मौलाना ने अपनी पत्नी को तीन तलाक की धमकी दी है। हैरानी की बात तो ये है कि मौलाना अपनी पत्नी को सिर्फ क्योंकि वो सुंदर नहीं है।
Triple Talaq Case News Today मिली जानकारी के अनुसार मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले मौलाना सद्दाम हुसैन मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है। सद्दाम की पत्नी ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा है कि उसका पति उसे तीन तलाक की धमकी देता है। इसके साथ ही उन्होंने मौलाना पर ये भी आरोप लगाया है कि वो मारपीट करके 12 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मौलाना की पत्नी की मानें तो उसे कहा गया है कि ”तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा।”
पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया है कि मौलाना की नजरें किसी और महिला पर हैं, जिसकी वजह से वह उनकी बहन को लगातार प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत तो उन्होंने टीकमगढ़ में भी की थी लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज हम परेशान और प्रताड़ित होकर एसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचे हैं।
बता दें कि भारत में 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित होने के बाद तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) खत्म हो गया है। इस कानून के तहत, मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी तरह से एक साथ तीन बार तलाक कहना अब गैरकानूनी और अमान्य है। इस अपराध के लिए पति को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।