कांग्रेस विधायक भारती धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मप्र विधानसभा से अयोग्य घोषित

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कांग्रेस विधायक भारती धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मप्र विधानसभा से अयोग्य घोषित

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  • Publish Date - April 3, 2026 / 10:38 AM IST,
    Updated On - April 3, 2026 / 10:38 AM IST

भोपाल, तीन अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार रात विचार-विमर्श के बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट से भारती की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।

भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था।

अधिसूचना में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने का उल्लेख करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित किया गया है।

यह अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने दो अप्रैल की रात जारी की, जिसे शुक्रवार सुबह मीडिया को उपलब्ध कराया गया।

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारती और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को 1998 से 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अवैध ब्याज भुगतान हासिल करने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने भारती और पूर्व कैशियर रघुवीर शरण प्रजापति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दोनों को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया है।

भाषा दिमो खारी

खारी