बर्खास्त बिशप पीसी सिंह को एक और झटका, EOW कोर्ट के इस फैसले से होगा कौड़ी-कौड़ी को मोहताज

EOW court granted bail to Bishop PC Singh बर्खास्त बिशप पीसी सिंह की सभी चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने के आदेश दिए हैं।

  •  
  • Publish Date - January 17, 2023 / 09:51 PM IST,
    Updated On - January 17, 2023 / 09:51 PM IST

EOW court granted bail to Bishop PC Singh: जबलपुर। चर्च लैंड स्कैम का आरोपी और जबलपुर डायोसिस का बर्खास्त बिशप पीसी सिंह आज जमानत मिलने की खुशी मना पाता इससे पहले ही ईओडब्लू कोर्ट ने उसे नया झटका दे दिया है। जबलपुर की ईओडब्लू कोर्ट ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह की सभी चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने के आदेश दिए हैं।

Read more: एक्ट्रेस ने डीप नेक आउटफिट पहनकर फ्लॉन्ट किया सेक्सी फिगर, वीडियो देख यूजर्स का मचला दिल 

चल अचल संपत्तियों को अटैच करने का कोर्ट ने दिया आदेश

ईओडब्लू कोर्ट ने पीसी सिंह के अलावा उसकी पत्नि, बेटे और बेटी के नाम भी दर्ज तमाम चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने का आदेश सुनाया है। मतलब ये कि आगामी आदेश तक पीसी सिंह और उसके परिजन अपनी किसी भी चल और अचल संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उनके बैंक खाते फ्रीज़ रहेंगे और प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

Read more: पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों के प्रैक्टिस और लाइसेंस के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, यहां की सरकार ने लिया फैसला 

EOW court granted bail to Bishop PC Singh: बता दें कि बीते 4 माह से जेल में बंद पीसी सिंह को आज ही जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ दिया था लेकिन अब ट्रायल कोर्ट ने उसकी चल अचल संपत्तियों को अटैच करने का आदेश सुनाया है।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें