Husband Killed Wife News Today: ‘तुम्हारे जैसे एक हज़ार पति रख सकती हूं’ सुनते ही पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, हाईकोर्ट ने कहा- ये हत्या नहीं है…कम कर दी सजा

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Husband Killed Wife News Today: ‘तुम्हारे जैसे एक हज़ार पति रख सकती हूं’ सुनते ही पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, हाईकोर्ट ने कहा- ये हत्या नहीं है...कम कर दी सजा

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  • Publish Date - July 5, 2026 / 12:57 PM IST,
    Updated On - July 5, 2026 / 12:57 PM IST

Husband Killed Wife News Today: ‘तुम्हारे जैसे एक हज़ार पति रख सकती हूं’ सुनते ही पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, हाईकोर्ट ने कहा- ये हत्या नहीं है...कम कर दी सजा / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • उम्रकैद की सजा घटाकर 7 साल की कैद कर दी
  • पत्नी के कथित अपमानजनक ताने के बाद आरोपी ने अचानक गुस्से में हमला किया
  • आरोपी ने न तो फरार होने की कोशिश की और न ही सबूत मिटा

जबलपुर: Husband Killed Wife News Today ‘तुम्हारे जैसे एक हज़ार पति रख सकती हूं’ इतना सुनते ही पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। आरोपी पति ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पित की उम्रकैद की सजा को 7 साल कैद में बदल दिया गया। कोर्ट ने माना कि पत्नी के ताने से आहत पति ने जो अपराध किया वो इरादतन नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या है।

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

Husband Killed Wife News Today मामला मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का है, जहां सितंबर 2021 को शिव कहार और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। बहस के दौरान पत्नी ने कहा कि “मुझे तुम्हारे जैसे हजार पति मिल जाएंगे”। ये बात सुनकर शिवा अपना आपा खो बैठा और पास में पड़े पत्थर से पत्नी के सिर पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले में सात महीने की गर्भवती पत्नी किरण की मौत हो गई। घटना के बाद शिवा फरार नहीं हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

हाईकोर्ट ने कम की सजा

वहीं, साल 2021 की इस वारदात में छिंदवाड़ा की जिला अदालत ने ट्रायल के बाद साल 2024 में आरोपी पति को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को शिवा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस हत्या को प्लान्ड मर्डर नहीं माना और निचली अदालत के फैसले को पलटकर पति को राहत दी है।

ये गैर-इरादतन हत्या: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी का, अपने पति को ये कहना कि वो उसके जैसे हजार पति रख सकती है, पति के सम्मान और उसके वजूद को नकारने वाली बात थी। अदालत ने माना कि इससे आरोपी को अचानक और गंभीर उकसावा मिला और उसी गुस्से में उसने पास पड़े पत्थर को पत्नी के सिर पर दे मारा जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने ये भी माना कि आरोपी ने घटना के बाद न तो सबूत मिटाने की कोशिश की और न ही भागने का प्रयास किया, बल्कि खुद पुलिस और परिजनों को सूचना दी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि ये मामला हत्या का नहीं, बल्कि गैर-इरादतन हत्या का है।

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हाईकोर्ट ने आरोपी पति की उम्रकैद क्यों कम की?

हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी ने पूर्व नियोजित (प्लान्ड) हत्या नहीं की थी। कथित उकसावे के बाद उसने अचानक गुस्से में हमला किया, इसलिए मामले को गैर-इरादतन हत्या माना गया।

यह मामला कब और कहां का है?

यह मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का है। घटना सितंबर 2021 में हुई थी।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को क्या सजा सुनाई थी?

छिंदवाड़ा की जिला अदालत ने वर्ष 2024 में आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि कथित तौर पर पत्नी की बात से आरोपी को अचानक और गंभीर उकसावा मिला, जिसके बाद उसने गुस्से में हमला किया। अदालत ने इसे गैर-इरादतन हत्या माना।

घटना के बाद आरोपी का व्यवहार कैसा था?

अदालत के अनुसार आरोपी न तो फरार हुआ और न ही सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने स्वयं पुलिस और परिजनों को घटना की सूचना दी।