MP News: मवेशियों को खुले में छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, मालिकों पर दर्ज होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मवेशियों को खुले में छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, मालिकों पर दर्ज होगी FIR, FIR will be filed against cattle owners who leave their cattle in the open

  • Reported By: Vikas Barman

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  • Publish Date - July 13, 2025 / 10:03 PM IST,
    Updated On - July 14, 2025 / 12:06 AM IST
HIGHLIGHTS
  • खुले में मवेशी छोड़ने पर पशुपालकों पर FIR दर्ज
  • मवेशियों के कान के टैग से की जा रही पहचान
  • IPC व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

कटनी: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में बारिश शुरू होते ही सड़कों पर घूमते मवेशियों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इन घटनाओं में आम लोगों और मवेशियों की जान तक चली जा रही है। इन दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कड़ा कदम उठाया है और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किया है। आदेश के बाद पुलिस ने लापरवाह पशु मालिकों पर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है।

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एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मवेशियों को लावारिस छोड़ने वाले पशु पालकों पर कार्रवाई की शुरुआत स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। हाईवे पर घूम रहे मवेशियों की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी, जिसे देखते हुए कई पशुपालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एडिशनल एसपी ने बताया कि अब तक 12 से 13 पशु पालकों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर घूमते मवेशियों के कानों में लगे टैग को स्कैन कर उनके मालिकों की पहचान की गई और फिर FIR दर्ज की गई है।

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कलेक्टर दिलीप यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई पशुपालक अपने मवेशियों को खुले में छोड़ता है और इससे हादसा होता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस सख्ती का असर जिलेभर में दिखाई देने लगा है। सुबह से ही सड़कों पर मवेशी नदारद दिखे, और पशुपालकों में कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की यह पहल सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। एडिशन एसपी संतोष डेहरिया ने कहा कि अब लापरवाही नहीं चलेगी, नियम तोड़ने पर सीधे कार्रवाई होगी।

खुले में मवेशी छोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?

मवेशी को खुले में छोड़ने और उससे हादसा होने की स्थिति में FIR दर्ज होगी और IPC व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कैसे की जा रही मवेशी मालिक की पहचान?

सड़क पर घूमते मवेशियों के कानों में लगे टैग स्कैन कर मालिक का पता लगाया जा रहा है।

अब तक कितनों पर केस दर्ज हुआ है?

अब तक 12 से 13 पशुपालकों के खिलाफ विभिन्न थानों में FIR दर्ज की जा चुकी है।

आदेश किसने जारी किया है?

यह आदेश कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी किया गया है।

क्या इसका असर दिख रहा है?

हाँ, आदेश के बाद सड़कों से मवेशी गायब हो गए हैं और पशुपालकों में सख्ती को लेकर हड़कंप मचा है।