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IBC24 की खबर का असर: बुद्ध धम्म सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, हिंदुओं को दिलाई गई थी विवादित शपथ, खुले मंच से सनानत धर्म पर हुई ऐसी टिप्पणी
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बुद्ध धम्म सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, Gwalior News: FIR will be filed against the organizers of Buddha Dhamma conference
ग्वालियरः Gwalior News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आईबीसी24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। भितरवार तहसील के धाकड़ खिरिया के बुद्ध विहार में आयोजित बुद्ध गाथा सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं को नोटिस किया जाएगा। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एसडीएम संजीव जैन ने इसकी जानकारी दी है। आईबीसी-24 ने इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आई और अब एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है।
Gwalior News दरअसल, बीतें दिनों भितरवार तहसील के धाकड़ खिरिया के बुद्ध विहार में तीन दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई गई थी। आयोजन में 96 गांव के जाटव समाज सुधार समिति के लोग शामिल हुए थे। IBC24 में खबर दिखाए जाने के बाद अब आयोजनकर्ताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही एफआईआर कराने की तैयारी की जा रही है।
Gwalior News एसडीएम संजीव जैन ने कहा है कि आयोजनकर्ताओं ने आयोजन की शर्तों का उलंघन किया है। मीटिंग में पहले ही बोला गया था कि विवादस्पाद गतिविधियां नही होगीं, लेकिन आयोजन में शर्तों का उलंघन हुआ, विवादस्पाद बातें मंच से कही गयी है। इसलिए धारा 168 के तहत नोटिस जारी हो रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एफआईआर भी होगी।
यह विवाद मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में हुए एक सम्मेलन में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ विवादित शपथ और बयान देने से जुड़ा है, जिसके बाद प्रशासन ने एफआईआर की तैयारी शुरू की है।
FIR क्यों दर्ज की जा रही है?
आयोजन में तय शर्तों का उल्लंघन हुआ है और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान दिए गए हैं, इसलिए धारा 168 के तहत FIR दर्ज की जाएगी।
IBC24 की खबर का क्या असर पड़ा?
IBC24 ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
"सम्मेलन में कौन-कौन शामिल था?"
सम्मेलन में 96 गांवों से आए जाटव समाज सुधार समिति के लोग शामिल हुए थे।
"धारा 168" किस संदर्भ में लगाई जा रही है?
यह धारा सरकारी आदेशों या नियमों के उल्लंघन के मामलों में लागू की जाती है, खासकर जब सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो।