Advocate Anil mishra Bail/ Image Source: IBC24
Advocate Anil mishra Bail ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में कल जिला न्यायालय ने एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 4 लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले में अब जेल में बंद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा समेत 4 लोगों की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच (DB) सुनवाई करेगी।
दरअसल, गुरुवार रात डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने और अपमानजनक नारे लगाने के आरोप में एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साइबर सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। कल JMFC मधुलिका खत्री की कोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा समेत 4 लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
इस सुनवाई के दौरान एडवोकेट अनिल मिश्रा के वकील ने कहा था कि पुलिस ने विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। पुलिस ने पहले अधिवक्ता अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया और बाद में FIR दर्ज की। उन्होंने बताया कि SC/ST एक्ट में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा पालन ग्वालियर पुलिस ने नहीं किया था।