MP High Court On Missing Girl Case
ग्वालियर :MP High Court On Missing Girl Case : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गुमशुदा लड़की के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुलिस की जांच पर सख्त नाराजगी जताते हुए विशेष जांच टीम (SIT) के प्रमुख एएसपी सुजावल जग्गा को जांच से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ग्वालियर एसएसपी को खुद इस पूरी जांच की कमान अपने हाथों में लेने के आदेश दिए हैं।
गुमशुदा लड़की और संबंधित युवक की तलाश में पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही पर हाईकोर्ट ने कड़े सवाल खड़े किए हैं। High Court Verdict अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस मामले को सुलझाने के बजाय पीड़िता के परिजनों को ही बार-बार परेशान कर रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया, “क्या एएसपी रैंक के अधिकारी की जांच करने का यही तरीका है?”
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस डीजीपी को भी इस पर संज्ञान लेने की टिप्पणी की है। गौरतलब है कि लापता बेटी की तलाश के लिए उसके लाचार पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।हाईकोर्ट के इस सख्त रुख और जांच से SIT प्रमुख को हटाए जाने के बाद ग्वालियर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है।