जबलपुर: मध्यप्रदेश में 27 फीसदी OBC आरक्षण के मामले पर मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर घिर गई है। 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 दिनों में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
हाईकोर्ट में ये याचिका यूथ ऑफ इक्वैलिटी संस्था ने दायर की है। ये वही संस्था है जिसकी याचिका पर पहले हाईकोर्ट ने PSC परीक्षा में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाई थी। याचिका में कहा गया है कि 1 सितंबर को हाईकोर्ट बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने का राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर चुकी थी। लेकिन अगले ही दिन सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला दिया था।
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