MP Teacher Recruitment Case: शिक्षक भर्ती मामले में एक हफ्ते में आएगा रिजल्ट! हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

MP Teacher Recruitment Case शिक्षक भर्ती मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हर हाल में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है

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  • Publish Date - November 22, 2023 / 06:11 PM IST,
    Updated On - November 22, 2023 / 06:11 PM IST

MP Teacher Recruitment Case: जबलपुर। मध्यप्रदेश में साल 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हर हाल में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की अंतिम मोहलत दी है। मामला प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर बीएड डिग्री धारियों की नियुक्ति को चुनौती देने का है जिस पर कई याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गईं थीं।

MP Teacher Recruitment Case: ये याचिकाएं डीएलएड यानि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के छात्रों ने दायर की थी जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों को भी पात्र मानने की एनसीटीई यानि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई है। मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था लेकिन अब तक जवाब ना आने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार को हर हाल में 1 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने की अंतिम मोहलत दी है।

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