Home » Madhya Pradesh » In Honey Singh's concert case, the High Court accepted the action of the corporation as correct, gave instructions to deposit Rs 5 lakh each
Honey Singh Indore Concert: हनी सिंह के कॉन्सर्ट मामले में हाईकोर्ट ने निगम की कार्रवाई को माना सही, दिए 5-5 लाख रुपए जमा करवाने के निर्देश
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Honey Singh Indore Concert: हनी सिंह के कॉन्सर्ट मामले में हाईकोर्ट ने निगम की कार्रवाई को माना सही, दिए 5-5 लाख रुपए जमा करवाने के निर्देश
इंदौर। Honey Singh Indore Concert: बीते दिनों शनिवार को मध्यप्रदेश के इंदौर में मशहूर रैपर हनी सिंह का शो हुआ था। जिस पर निगम ने आयोजकों से 50 लाख रुपये टैक्स मांगा था, जो उन्होंने जमा नहीं कराया, इसके बाद कार्रवाई की गई थी। जिसके तहत नगर निगम टीम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर एलईडी समेत करीब एक करोड़ रुपये का सामान जब्त कर लिया। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है।
बता दें कि, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह से उचित ठहराया है। कोर्ट ने कंसर्ट आयोजित करने वाली तीन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक पांच-पांच लाख रुपये सशर्त जमा करें।
Honey Singh Indore Concert: इसके साथ ही, आयोजकों को एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करवाने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम ने हनी सिंह के शो के अगले ही दिन कार्यक्रम से संबंधित सामान जब्त कर लिया था।