Reported By: Vijendra Pandey
,Jabalpur Docter Murder Case/ Image Credit: IBC24
जबलपुर: Jabalpur Doctor Murder Case: अपने 65 वर्षीय डॉक्टर पति की करंट लगाकर हत्या करने वाली कैमिस्ट्री की प्रोफेसर पत्नी को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। सोशल मीडिया में छाए छतरपुर के इस मामले में आरोपी पत्नी ममता पाठक की अपील पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी कैमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नी को ही हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने 97 पन्नों का अपना फैसला सुनाया है।
Jabalpur Doctor Murder Case: कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि, वारदात के वक्त घर में कोई तीसरा मौजूद नहीं था। इसीलिए पति की हत्या का दोष उसकी पत्नी का ही है। हाईकोर्ट ने पाया कि कैमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नि ने पहले अपने डॉक्टर पति को बेहोशी की दवा दी थी और जब वो बेहोश हो गया तो करैंट लगाकर उसकी हत्या कर दी थ। इस हत्याकांड को अप्रैल 2021 में छतरपुर में अंजाम दिया गया था, जब जिला अस्पताल के डॉक्टर नीरज पाठक का शव उनके घर पर मिला था। शव पर करंट लगाने से हुए इलेक्ट्रिक बर्न के निशान थे और पीएम रिपोर्ट में करंट लगाने से पहले मृतक को बेहोशी की दवा दिए जाने का ख़ुलासा हुआ था।
Image Credit: IBC24
Jabalpur Doctor Murder Case: छतरपुर जिला अदालत ने साल 2022 में आरोपी पत्नी ममता पाठक को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट में ज़िरह के दौरान कैमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नी ने पीएम रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक और थर्मल बर्न मार्क के संबंध में दलीलें दी थीं जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर छाए इस मामले पर हाईकोर्ट ने बीती 29 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे अब सुना दिया गया। कोर्ट ने आरोपी कैमिस्ट्री प्रोफेसर पत्नी की सज़ा पर लगी रोक भी रद्द कर दी है और उसे उम्रकैद की सज़ा भुगतने के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
The judge didn’t see it coming. pic.twitter.com/9sFtWuoglw
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 27, 2025